कड़वा सच

Latest Online Breaking News

कुशीनगर जनपद में तत्काल प्रभाव से 01 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा धारा-144

कुशीनगर जनपद में तत्काल प्रभाव से 01 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा धारा-144

ब्यूरो रिपोर्ट:-धर्मेन्द्र कुमार कन्नौजिया
कुशीनगर 06 जनवरी
जनपद में आगामी पर्वो मकर संक्रांति, गुरु गोविंद सिंहः जयंती, गण तंत्र दिवस,बसंत पंचमी, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह0 का उर्स, हजरत अली जन्म दिवस,एवं विभिन्न प्रकार की परीक्षाये व कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद की सीमाओं में शासन के निर्देशानुसार उक्त सभी त्योहारों को स कुशल सम्पन्न कराए जाने , लोक शांति बनाए रखने,तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिये तात्कालिक रूप से अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय द्वारा धारा 144 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में धारा-144 लागू किया गया है, जो आगामी 01 मार्च
2021 तक लागू रहेगा, जिसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट विंध्यवासिनी राय ने बताया है कि इसके उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उन्होने इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को कदापि नही करने की हिदायत दी हैं। साथ ही उन्होने यह भी कहा है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नही करेगा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगडने की संभावना हो।
अपर जिलाधिकारी ने इस धारा के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्रियाकलापो के विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक समूूह में एकत्रित नही होगें, न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई सभा करेगें।
श्री राय ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नही करेगा, समस्त उप निर्वाचन के दृष्टिगत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य हेतु निर्दिष्ट भवन में जुलूस के रूप में कोई प्रवेश नही करेगा, उप निर्वाचन दौरान सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों/सदस्यों के सुरक्षाकर्मियों को मतदान केंद्र में प्रवेश नही दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जनपद में कोविड-19 कोरोना वायरसका प्रकोप अभी भी हो रहा है, ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस से बचाव हेतु निरन्तर मास्क प्रयोग/सोशल डिस्टेन्सिग के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पूजा-पाठ/नमाज/प्रार्थना के लिये मन्दिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारों के लिये लागू नही होगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकठ्ठे नही होगें तथा सभायें/मण्डली निषिद्ध रहेगी।
कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को न तो क्षति पहुॅचायेगा और न ही इसकेे के लिये किसी को प्रेरित करेगा। धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा सम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नही करेगा। धार्मिक उन्माद पैदा करने वालो कैसेट बजाना व उसे प्रसारित करना, धार्मिक उन्माद से जुडे पोस्टर चिपकाना इससे जुडी बाते दीवारो पर लिखना व लिखे जाने हेतु किसी को प्रेरित करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना और विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखे जाने की अनुमति नही होगी। यह प्रतिबंध सिख समूदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारने करने, वृद्ध बीमार अथवा अन्धे व्यक्तियो के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नही होगा। अफवाह फैलाना व इसके लिये अन्य को प्रेरित करना, धार्मिक उन्माद पैदा करने संबंधित किसी भी प्रकार का एस0एम0एस0, एम0एम0 एस0 को भी प्रतिबंधित किया गया है। किसी प्रकार के पंचायत/महापंचायत बुलाना व भाग लेना भी इस धारा के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button 

लाइव कैलेंडर

June 2026
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930