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वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए पंचायत चुनाव की सीटों पर आरक्षण व्यवस्था हो लागू-हाईकोर्ट

वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए पंचायत चुनाव की सीटों पर आरक्षण व्यवस्था हो लागू-हाईकोर्ट

‼️पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आगे बढ़ सकती हैं तारीखें, सरकार से मांगा जवाब‼️

यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर की गई आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने असहमति जताते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था 2015 के आधार पर की जाए। कोर्ट ने सरकार ने अगले 10 दिनों में मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पंचायत चुनाव आगे खिसकाए जा सकते हैं। बता दें कि चुनाव को लेकर 25 से 27 मार्च तक अधिसूचना जारी होनी थी पर अब ऐसा संभव नहीं लगता।

 

नई आरक्षण व्यवस्था के बाद उन लोगों को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था जिन लोगों को इस कारण चुनाव में अपनी दावेदारी का मौका नहीं मिला था।

दरअसल, आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद आई आपत्तियों का निस्तारण कर जिला प्रशासन को अंतिम सूची जारी करनी थी। इस बीच लखनऊ हाईकोर्ट ने आधार वर्ष का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण और आवांटन को अंतिम रूप देने की कार्रवाई पर 15 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी। अब आज सोमवार की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

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