बालिकाओ के जन्म पर मिलेगा ढेर सारा लाभ
कन्या सुमंगला योजना अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कैम्प का आयोजन 22 फरवर को
धर्मेन्द्र कुमार कन्नौजिया
कुशीनगर सू0वि0 17.02.2021/जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाडेण्य ने बताया कि कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत कन्या भू्रण हत्या को समाप्त करने, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करने, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। कन्या सुमंगला योजना छः श्रेणियों में लागू होगी। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का वर्गाीकरण तथा उनके लिये धनराशि वितरण की श्रेणियां भी निर्धारित की गई है ।
उन्होंने बताया कि प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म होने पर रू0 2000.00 एक मुस्त, द्वितीय श्रेणी बालिका के एक वर्ष के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त रू 1000.00 एक मुश्त, तृतीय श्रेणी कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 2000.00 एक मुश्त,चतुर्थ श्रेणी कक्षा छः में बालिका के प्रवेष के उपरान्त रू0 2000.00 एक मुश्त,पंचम श्रेणी कक्षा नौ में बालिका के प्रवेष के उपरान्त रू0 2000.00 एक मुश्त, षटम श्रेणी ऐसी बालिकाये जिन्होने कक्षा 10वीं/12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेष लिया हों उसके लिए रू0 5000.00 एक मुश्त दिए जाने का प्राविधान शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
जिला प्रोवेशन अधिकारी ने उक्त योजना के लाभार्थियों के सम्बन्ध में बताया कि पात्रता हेतु-
1-लाभार्थी का परिवार उ0प्र0 का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
2-लाभार्थी की परिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख हों।
3-जिस परिवार में अधिकतम दो ही बच्चिया हो, को लाभ मिल सकेंगा।
4-यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनो बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
5-यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानोे तथा विधिक रूप से गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।
6-प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2020 या उसके पश्चात् हुआ हो, को लाभान्वित किया जायेगा।
7-द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्श के भीतर सम्पूर्ण टीकारण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2019 के पूर्व न हुआ हों।
उन्होने बताया कि ’’कन्या सुमंगला योजना’’ के अन्तर्गत अबतक 29088 आवेदन आन लाईन प्राप्त हुये है। जिसमें 12042 आवेदन पत्र जिला अनुश्रवण समिति के सहमति उपरान्त शसन को प्रेषित किया गया है। जिसमें 9911 को रू0 18495000.00 (एक करोड़ चैरासी लाख पंचानबे हजार) मात्र का भुगतान शासन द्वारा किया गया है। अवशेष पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर समस्त खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पर कैम्प लगाकर दिनांक 22.2.2021 को प्रातः 10ः00 से आनलाईन कराये जायेगें, जिसमे पात्र लाभार्थी अपनी समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा माता के साथ संयुक्त फोटा, जन्म प्रमाण पत्र, टिकाकरण प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, निर्धारित प्रारूप पर रू 10.00 की नोटरी तथा जिस विद्याालय में पढ़ रहे हो वहाॅ से प्रधानाचार्य/प्रधानध्यापक से नामांकन प्रमाण पत्र लेकर अपने खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय/सहज जन सेवा केन्द पहुॅचकर आन लाईन कराये।
जिला सूचना कार्यालय कुशीनगर द्वारा प्रसारित




